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बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पुलिस अधिकारियों पर AC, वॉटर कूलर, टीवी और कंप्यूटर का बिना भुगतान किए इस्तेमाल का आरोप, जांच के आदेश जारी।

(फाइल फोटो)

मुंबई: दिनेश मीरचंदानी 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक बड़ा और गंभीर आदेश जारी किया है, जिसमें उन पर बिना भुगतान किए व्यापारी से लिए गए एसी, वॉटर कूलर, टीवी, कंप्यूटर जैसे महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने का आरोप है।

यह मामला महाराष्ट्र के थाने शहर के एक पुलिस स्टेशन से जुड़ा है, जहां व्यापारी नैनेश पांचाल की शिकायत पर यह सनसनीखेज मामला उजागर हुआ। व्यापारी ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों ने उनसे महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उधार लिए, और जब भुगतान की मांग की तो उन्हें वापस कर दिया। मामले में व्यापारी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया था।

हालांकि, अब हाईकोर्ट ने इसे पुलिस अधिकारियों की गंभीर लापरवाही मानते हुए जांच का आदेश दिया है और कहा है कि कानून के रखवाले अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर सकते। अदालत ने साफ किया कि पुलिसकर्मियों को अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए।

हाईकोर्ट के इस आदेश ने न केवल महाराष्ट्र पुलिस बल्कि पूरे देश में कानून-व्यवस्था के रखवालों के प्रति एक सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वे अपने पद का अनुचित लाभ उठा सकते हैं।








 

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